वार्षिक रिटर्न न दाखिल/ देरी से दाखिल करने से चूक गए सभी संगठनों को 12 मई, 2017 को fcraonline.nic.in पर अपलोड सार्वजनिक नोटिस के रूप में एक बारगी मोहलत दी गई थी। इसके तहत बगैर जुर्माने/समझौता शुल्क के 15 मई, 2017 से 14 जून, 2017 तक की एक महीने की अवधि के भीतर वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना था। इसके बाद 19 मई, 2017 से 14 जून, 2017 तक संगठनों को नियमित ईमेल भेजकर और 31 मई, 2017 को एसएमएस अलर्ट भेज कर सतर्क किया गया। इसके बाद भी 5 मई, 2017 से 14 मई, 2017 तक नियमति रूप से रोजाना एसएमएस अलर्ट भेजे गए। यह सार्वजनिक नोटिस गृह मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया था। हालांकि पर्याप्त और उचित नोटिस के बावजूद यह देखा गया है कि 5922 संगठनों ने नोटिस में दिए गए तीन या तीन वर्ष से अधिक की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किये।
ऐसे संगठनों को अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि 2010-11 से 2014-15 तक का अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं करने के लिए विदेशी सहयोग (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के अंतर्गत उनके पंजीकरण को एफसीआरए की धारा 14 के तहत रद्द क्यों न किया जाए।
विदेशी सहयोग (नियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए 2010) और विदेशी सहयोग (नियमन) नियम, 2011 (एफसीआरआर, 2011) के अनुसार हर वित्त वर्ष के लिये अप्रैल महीने की पहली तारीख से वित्तवर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर संगठनों को अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।