भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के अंतर्गत बीएनपी पारिबा (बीएनपीपी) म्यूचुअल फंड और बड़ौदा (बीओबी) म्यूचुअल फंड के विलय को स्वीकृति दे दी है।
यह प्रस्तावित संयोजन बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड और बीओबी म्यूचुअल फंड के विलय से संबंधित है। दोनों पक्षों ने (1) बीओबी संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के बीएनपीपी एएमसी में; और (2) बीएनपीपी ट्रस्टी कंपनी (टीसी) के बीओबी टीसी में मिलाने का प्रस्ताव रखा था। विलय के बाद बीएनपीपी एएमसी और बीओबी टीसी परिचालन में रहेंगी।
बीएनपीसी एएमसी, बीएनपीपी म्यूचुअल फंड के लिए समर्पित एएमसी है और बीएनपीपी म्यूचुअल फंड की निवेश प्रबंधन के रूप में काम करती है। बीएनपीपी एएमसी सेबी के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधक भी है। यह पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराती है और परामर्श गतिविधियों से भी जुड़ी है। बीएनपीपी टीसी, बीएनपीपी म्यूचुल फंड की ट्रस्टी कंपनी है।
बीओबी एएमसी, बीओबी म्यूचुअल फंड के लिए समर्पित एएमसी है और बीओबी म्यूचुअल फंड के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में भी काम करती है। बीओबी टीसी, बीओबी म्यूचुअल फंड के लिए ट्रस्टी के रूप में काम करती है।
सीआईसी का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।