प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के तहत, भारत सरकार (व्यापारिक लेनदेन) नियमावली, 1961 के नियम 12 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
अधिसूचना जारी होने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ कानूनों के इस्तेमाल में अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में कठिनाइयां दूर होंगी।