ट्रैक्टर रैली पर SC का दखल से इनकार, कहा- दिल्ली पुलिस देखे किसान ट्रैक्टर रैली मामला

गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च निकालने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई… केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया, जिसमें 26 जनवरी को किसानों द्वारा प्रस्तावित रैली पर रोक की मांग की गई थी… दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुलिस का मामला बताया और कहा कि कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा… साथ ही कमेटी के दोबारा गठन को लेकर किसान महापंचायत द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है… बता दें कि इस कमेटी के चार सदस्यों में से एक ने खुद को अलग कर लिया… चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिए एएस बोपन्ना और  वी रामसुब्रहमण्यम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं… किसानों की ओर से वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस कमेटी के सामने किसान पेश नहीं होंगे… सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेश होना न होना उनकी मर्जी है लेकिन कमिटी के ऊपर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकते… यह कमेटी यथावत बनी रहेगी और तय समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी…