Lalu Yadav को चारा घोटाले के दुमका कोषागार केस में Ranchi High Court से मिली Bail

झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को शनिवार को जमानत दे दी है… लालू को जेल से बाहर आने के लिए 100000 रूपए के निजी मुचलके का बांड निचली अदालत में भरना होगा… हालांकि कोर्ट की बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही किसी भी सूरत में अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे… हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान इन शर्तों को लगाया है… झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत पर आज सुनवाई पूरी होने और बेल मिलने के बाद अब लालू जेल से छूट जाएंगे… चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ की दलीलें खारिज कर दीं… इससे पहले लालू की जमानत पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई… जिसके बाद कहा गया कि शुक्रवार को होने वाली सभी मामलों की सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी… लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी… जिसे उच्‍च न्‍यायालय ने मंजूर कर लिया…