शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है… कोर्ट ने कहा, पहले आप ही जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे… अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं… हम इस तरह से याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाज़त नहीं देंगे… बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था… 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन का राज्य का आदेश सही है… इसके अलावा कुछ याचिकाकर्ताओं ने हिजाब पहनने को मुस्लिम लड़कियों का अधिकार बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था… आज सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने मामले की सुनवाई को टालने का आग्रह किया… जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता जल्दी सुनवाई की मांग कर रहे थे और अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है… हम इस तरह की फोरम शॉपिंग की इजाजत नहीं दे सकते…