कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है… दोनों जजों की अलग राय होने के कारण अब ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है… इस पूरे मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी… वहीं, तब तक हाई कोर्ट का सुनाया फैसला लागू रहेगा… यानी, तीन जजों की बेंच जब तक फैसला सुनाए तब तक हिजाब पर बैन जारी रहेगा… आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता की ओर से कहा गया कि, हमारे विचार अलग होने के कारण इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है.. जिससे तीन बेंच का गठन हो… कोर्ट रूम में जस्टिस धूलिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, लड़कियों की शिक्षा अहम है… वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं… हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था… इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था… उन्होंने आगे कहा कि, मेरी राय अलग है… मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं… वहीं इस मामले पर जस्टिस गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है… मैं अपील खारिज कर रहा हूं…