अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे… इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है, जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है… दरअसल, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा PF के तौर पर कटता है… जो हर महीने कर्मचारी के PF अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है… नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 12 फीसदी हिस्साो हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है… जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है… ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है… इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्यो र 10 साल पूरा होना चाहिए… 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है… लेकिन अगर नौकरी का वक्त साढ़े 9 साल से कम है, तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा… ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं…