आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई है… बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है… दरअसल, सीबीआई ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था… बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को चंदा कोचर और उनके पति को सीबीआई हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है… कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है… वीडियोकॉन को लोन मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2022 में बड़ा एक्शन लेते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था… आरोप है कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाल रही थीं, तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था… और बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी नू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था… जानकारी के मुताबिक 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लोन दिया गया था… जो बाद में एनपीए हो गया जिसके बाद इसे “बैंक फ्रॉड” कहा गया… सितंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था…