कौन हैं ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा? जिनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोर्ट गई है सरकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं… इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं… केंद्र ने इस आदेश में संशोधन की मांग की है… केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया… इस पर जस्टिस गवई ने गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई की बात कही… 11 जुलाई को जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की बेंच ने सीबीआई से जुड़े दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और ईडी से जुड़े सीवीसी एक्ट में बदलाव को सही करार दिया था… इन कानूनों में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक कर सकती है, लेकिन जजों ने मौजूदा ईडी निदेशक को और अधिक समय तक पद पर बने रहने की अनुमति देने से मना कर दिया था कोर्ट ने कहा था, “हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया… उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध थे… वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं…