दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है… कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है… जिसके बाद गृह मंत्रालय ने नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है… दरअसल, केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 6 और महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था… दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था… इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है… नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे… चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यकाल का विस्तार प्रथम दृष्टया वैध है… मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार केंद्र के पास है… मुख्य सचिव की भूमिका पूरी सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण तक फैली हुई है… दिल्ली सरकार का पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है… जीएनसीटीडी अधिनियम की वैधता और बिजली वितरण का बड़ा मुद्दा संविधान पीठ को उठाना होगा… सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, केंद्र सरकार के फैसले को “कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता…