श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल सर्वे पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को फिलहाल के लिए रोक लगा दी… इस दौरान हिंदू पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है और आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं… दरअसल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण अदालत की निगरानी में कराने पर सहमति जतायी गयी थी… हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में ऐसी निशानियां हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक वक्त में मंदिर था… पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे खड़े हुए हैं और उसने सर्वेक्षण के लिए अदालती आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए ‘अस्पष्ट’ आवेदन पर सवाल उठाए… पीठ ने हिंदू पक्षों जैसे कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा, ‘आप अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन नहीं दे सकते… इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए… आप सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते…