प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विमान अधिनियम 1934 (1934 का अधिनियम संख्यांक 22) में संशोधन करने के लिए विमान (संशोधन) विधेयक, 2019 को पेश करने की मंजूरी दी। इस विधेयक को अब संसद में पेश किया जायेगा।
इस विधेयक में मौजूदा जुर्माने की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है। इसके जरिए मौजूदा अधिनियम के दायरे को बढ़ाकर एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।
ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इससे भारत में नागर विमानन क्षेत्र में तीन नियामक निकाय होंगे, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ज्यादा प्रभावी होंगे, जो कि देश में विमानों के संचालन की सुरक्षा और रक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे।